आवेदन समाप्त
सूचि जारी

प्रद्यानमंत्री आवास योजना के
द्वित्य चरण में अनुमोदित किए जाने वाले मकान

उपलब्ध फ्लैट मूल कीमत* पंजीकरण राशि अंतिम तिथि
Studio, 1, 2, 3 BHK फ्लैट*
₹13,73,000 to ₹48,60,000*
₹51,000 to ₹95,000
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चयनित आर्किटेक्ट द्वारा श्रेष्ठतम डिज़ाइन

उमा आँगन एक अद्वितीय आवासीय इमारत है जो निम्नलिखित विशेषताओं को प्रदान करती है:
इसमें G+14 मंजिलों तक सात ब्लॉक हैं जो कि दो इमारतों में समाहित हैं जिससे निवासियों को विस्तारपूर्वक जीवन जीने का स्थान प्राप्त होता है।इसमें कुल 532 फ्लैट्स हैं जो कि विभिन्न आवासीय आवश्यकताओं को पूराकरते हैं
खूबसूरत प्रवेश प्लाजा सिक्योरिटी के साथ मौजूद है और इसमें जो इमारत को अति आकर्षक बनाती है।
स्टिल्ट फ्लोर पर साझा कवर्ड और खुला पार्किंग स्थान मौजूद है, जिसका उपयोग निवासियों के द्वारा आसानी सेकिया जा सकता है।
उमा आँगन में एक सुंदर डिज़ाइन का पोडियम बगीचा है, जो निवासियों को शांति और हरियाली से भरपूर माहौलप्रदान करता है।
निवासियों के मनोरंजन के लिए इंडोर गेम्स की सुविधायें मौजूद हैं
एक सुसज्जित जिम की भी सुविधा प्रदान की गई है जो आरोग्यपूर्ण और सक्रिय जीवनशैली को प्रोत्साहित करती है।
उमा आँगन में एक बैंक्वेट हॉल है, जो आयोजन और विशेष अवसरों के लिए सुविधायें प्रदान करता है।
निवासियों के लिये एक प्रोजेक्टर (स्क्रीन सहित) का आनंद लेने की सुविधा प्रदान की गई है।
एक कैफेटेरिया उपलब्ध हैं, जहां आराम से बैठने और सोशलाइज करने के लिए स्थान प्रदान किया गया है।
पहली मंज़िल पर योग, ध्यान, और आत्मचिंतन करने के लिए पोडियम गार्डन मौजूद हैं। भूतल पर टेनिस कोर्ट भी है।  
पहली मंज़िल पर ई लाइब्रेरी, जिम व इंडोर गेम्स की व्यवस्था की गई है।
पहली मंज़िल पर ही 12,500 स्क्वायर फीट का शॉपिंग एरिया भी बनाया गया है जो कि आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम हो सकता है।
इस परियोजना में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वाथ्य जाँच की भी व्यवस्था की गई है।
यहाँ ATM, जनरल स्टोर, पारिवारिक सेलून, बच्चों के लिये किंडरगार्टन के लिये भी स्थान उपलब्ध कराया गया है।
यह विशेषताएं उमा आँगन को एक सामर्थ्यशाली एवं अद्वित्य आवासीय परिसर बनाती हैं जो निवासियों को परिजनों सहित आरामदायक और आनंदपूर्वक रहने का अनुभव प्रदान करती हैं।
मॉर्निंग वॉक के लिए भी पोडियम पर ट्रैक बनाया गया है।
आवेदक की आयु आवेदन तिथि को 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
किसी संस्था/ कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा
वेतनभोगी आवेदकों को अपने नियोक्ता द्वारा प्रमाणित आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा गैर वेतनभोगी (स्वरोजगार) आवेदकों को तहसीलदार/ मुनिसिपल ऑफिसर/ एसडीओ अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारीअथवा स्वसत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निवास के पते का प्रमाण यथा पैन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदातापहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक, अथवा अन्यकोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेजात में से स्वहस्ताक्षरित/ सत्यापित दस्तावेज की प्रति संलग्न करनी होगी।
आवेदन पत्र में आवेदक के द्वारा दिये गये पते पर ही पत्र व्यवहार किया जायेगा।
आवेदन पत्र में किसी विवरण को हटाने, मिटाने या काटकर दोबारा लिखना निषेधित है। अतः आवेदनकर्ताओं कोपरामर्श है कि आवेदन पत्र को भरते वक्त पूर्ण सावधानी बरतें।
आवेदकों को यदि समूह (Bulk Booking) आवासों की मांग हो तो आवासों की उपलब्धानुसार समूह में आवंटनकिया जा सकेगा।
  • आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु प्रयोग में लिये जायेंगे। आवास में आवंटी किसी प्रकार का अनुचित निर्माण जो कि विधि सम्मत नहीं हो, नहीं करावा सकेंगे एवं अन्य कोई अनाधिकृत/ वाणिज्यिक उपयोग नहीं कर सकेंगे। किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर विकासकर्ता कम्पनी अथवा RWA जो समय पर प्रभावशाली हो के द्वारा नोटिस जारी कर एवं सुनवाई के उपरांत आवास का आवंटन निरस्त करने के समस्त अधिकार होंगे।
  • निर्धारित अवधि में विकासकर्ता कम्पनी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा एवं लॉटेरी में सफल आवेदकों की सूची विकासकर्ता कम्पनी द्वारा जारी की जायेगी।
  • आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना विकासकर्ता कम्पनी के पते रजिस्टर्ड डाक के ज़रिए या ईमेल के द्वारा दे सकते हैं। पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने अथवा आवेदक की गलती से पत्र विकासकर्ता को प्राप्त नहीं होने की दशा में विकासकर्ता कम्पनी द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छाया प्रतियों के साथ वरीयता क्रम/ फार्म क्रमांक अवश्य लिखें। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारिता के पश्चात् ही परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में विकासकर्ता कम्पनी से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित जयपुर कार्यालय से पता परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करनी होगी।
  • आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में विकासकर्ता कम्पनी द्वारा किये गये पत्राचार तथा उनकी प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त होने के लिये विकासकर्ता कम्पनी के संबंधित जयपुर कार्यालय के सम्पर्क में रहना होगा।
  • आय वर्गानुसार परिवार में पति-पत्नि एवं आश्रित में से कोई एक आवेदक ही आवास आवंटन हेतु पात्र होगा।
  • विकासकर्ता कम्पनी द्वारा आवास का निर्माण पूर्ण होने की सूचना प्रेषित करने पश्चात् आवास का कब्जा लेने में विलम्ब करने पर आवंटी द्वारा रख-रखाव शुल्क का भुगतान करना होगा।
  • आवंटन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उप-बधों/परिपत्रों के तहत होगा। विकासकर्ता कम्पनी नियमों, आदेशों एवं परिपत्रों के परिपेक्ष में आवंटन नियमों में परिवर्तन करने के लिये पूर्णतः सक्षम होगी और ये पंजिकृत आवेदकों/ आवंटियों के लिये पूर्णतया लागू होगें।
  • आवेदन राशि ऑनलाइन, चैक एवं डी.डी. द्वारा ही स्वीकार की जायेगी। किसी प्रकार का कोई नगद लेन-देन स्वीकार्य नहीं होगा। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य के अलावा किसी भी व्यक्ति या प्रतिनिधि को किसी भी प्रकार के लेन-देन के लिये अधिकृत नहीं किया गया है।
  • फ्लैट का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में फ्लैट में निवास करना अनिवार्य होगा।
  • लॉटरी द्वारा जो भी फ्लैट आवंटित होगा, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। साज-सज्जा की उचित छूट मान्य होगी।
  • प्रधान मंत्री आवास योजना के प्रावधानों में राज्य सरकार द्वारा किये गये संशोधनों के प्रावधान लागू होंगे।
  • परियोजना से सम्बधिंत सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना (स्टेयर केस, लिफ्ट), बगीचे, पार्किंग, सामुदायिक भवन एवं पानी, बिजली, सीवरेज, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख-रखाव के लिये प्रत्येक आवंटी को आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था (रजिस्टर्ड सोसाइटी)/ कम्पनी द्वारा निर्धारित संस्था का सदस्य होना अनिवार्य होगा। इस बाबत फ्लैट का कब्जा लेने से पूर्व विकासकर्ता कम्पनी द्वारा निर्धारित राशि जमा करवानी होगी, जो कि सोसायटी के गठन होने पर सोसायटी के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जावेगी। भविष्य में सोसायटी द्वारा रख-रखाव हेतु मांगी गई राशि आवंटी द्वारा जमा करानी होगी। रख-रखाव का खर्चा आवंटी द्वारा निमानुसार हर माह वहन किया जावेगा। इस आशय की अण्डरटेकिंग देने पर ही आवंटी को आवास का कब्जा दिया जावेगा।
  • इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार प्रत्येक आय वर्ग में उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरियता निर्धारित की जायेगी। लॉटरी के पश्चात् शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा आवेदन राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) रेखांकित चैक से उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा अति शीघ्र प्रेषित कर दिया जायेगा।
  • इस योजना में आवंटी को आवंटित फ्लैट का निर्माण पूर्ण होने की सूचना प्राप्त करने की दिनांक से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य विधिक संस्था के देय समस्त करों एवं राशि (जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, शहरी जमाबंदी इत्यादी) का भुगतान करना होगा।
  • किसी नुकसान होने या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/ फिक्सचर आदि का कार्य विकासकर्ता कम्पनी द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण किया जायेगा जैसे कि, विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर सेनेटरी फिटिंग इत्यादि।
  • आवंटित किये जाने वाले प्रस्तावित डिजाईन/ स्पेसिफिकेशन/ साईज आदि में परिवर्तन किये जाने का विकासकर्ता कम्पनी को पूर्ण अधिकार होगा।
  • उक्त योजना में किसी दैनिक घटना/ प्राकृतिक आपदाओं/ न्यायालय के सीगन आदेश/ निर्माण सामग्री की अनउपलब्धता के कारण उक्त आवास/योजना की पूर्णता में विलम्ब पर विकासकर्ता/ फर्म किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा।
  • इस आवेदन पत्र में वर्णित शर्तां के अलावा किसी ब्रोकर/सेल प्रतिनिधि द्वारा किया गया कोई भी वायदा/ कमिटमेंट लागू नहीं होगा।
  • भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा यदि भविष्य में किसी पॉलिसी, एक्ट, नियमों में कोई परिवर्तन किये जाने पर योजना में पड़ने वाले प्रभाव हेतु विकासकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
  • आवेदक के विधिक उत्तराधिकारी/ मुख्यारआम तथा अन्य विधिक प्रतिनिधि इस आवेदन पत्र में वर्णित शर्तां की पालना हेतु बाध्य होंगे।
  • आवेदक को आवेदन से पूर्व परियोजनाओें एवं प्रचलित नियमों की पूर्ण जानकारी प्रदान की जायेगी। लॉटेरी के पश्चात् सफल आवेदकों की कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।

उमा आँगन परिवारों के यहाँ रहने से पहले ही आबाद है। यहाँ 150 से ज़्यादा परिवार हाल में निवास कर रहे हैं। उमा आँगन का निर्माण कार्य पृथक ब्लॉक्स के अनुसार अस्सी से सौ प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका है।

  1. आप निर्माण पूरे हो चुके ब्लॉक्स में निर्मित फ़्लैट्स का संपूर्ण भुगतान कर तुरंत ही रजिस्ट्री करवा कर क़ब्ज़ा प्राप्त कर सकते हैं।
  2. जिन ब्लॉक्स में कार्य निर्माणाधीन हैं उनमें आप अस्सी प्रतिशत का भुगतान कर के बुक कर सकते हैं। इन ब्लॉक्स का क़ब्ज़ा आपको बुकिंग से चार माह में मिल जाएगा।
  3. प्रत्येक आवास का मूल्य पृथक रूप से दर्शाया गया है। अपनी पसंद के अनुसार आप आवास का चयन कर क्रय कर सकते हैं।
  4. भुगतान आपको Vinkas Estates Private Limited के नाम से करना होगा। भुगतान के पश्चात आप रसीद लेना ना भूलें।
  5. हमारे यहाँ विभिन्न बैंकों से होम लोन भी उपलब्ध है। आप अगर ऐसी सुविधा चाहें तो हमारे कर्मचारी से भी अपनी आवश्यकता बता कर बैंक से लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी पूर्ण सहायता की जायेगी।

निम्नलिखित शुल्क अतिरिक्त दिए है।

क्रमांक

अतिरिक्त शुल्क

 

1

बाहरी एवं अंदरूनी विकास शुल्क

रुपये 50 प्रति वर्ग फुट

2

मेंटेनेंस कार्पस फण्ड  

रुपये 50 प्रति वर्ग फुट

3

स्टाम्प ड्यूटी, कर, Cess, और GST अथवा जो भी सरकार के द्वारा शुल्क लागू हो अलग से लिया जायेगा।

जो भी देय हो

(वाहन पार्किंग की भी उपलब्धता है। आप दुपहिया अथवा कार जो भी पार्किंग लेना चाहें बुकिंग के समय बता सकते हैं।) पार्किंग उपलब्धता पर पहले आओ और पहले पाओ की नीति अपनायी जायेगी। पार्किंग का आँवंटन लॉटरी के द्वारा भी किया जा सकता है।

  • लॉटरी के पश्चात् शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा आवेदन राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) रेखांकित चैक से उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा अति शीघ्र भेज दियाजायेगा।
  • वरीयता लॉटरी के आयोजन के पश्चात् आवेदन राशि लौटाने का निवेदन करने पर प्रशासनिक व्यय की कटौती करके शेष आवेदन राशि बिना ब्याज के लौटाई जा सकेगी। (प्रशासनिक व्यय चयनित फ्लैट की कुल राशि का 1% होगा)
  • लॉटरी के पश्चात, निर्धारित समय में आवंटन स्वीकृत नहीं करने पर, आवेदन निरस्त समझा जाएगा और जमा की गई राशि से 1% प्रशासनिक व्यय काटकर लौटाई जाएगी।
  • यदि आवेदक का आवेदन पत्र किसी कमी के कारण स्वीकार्य योग्य नहीं हाने पर आवेदक की जमा राशि रेखांकित चैक से रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र में अंकित पते पर लौटा दी जायेगी। इस अवधि का विकासकर्ता/फर्म द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
  • प्रस्तावित योजना किसी अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी आवेदन राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटा दी जायेगी
  1. फ्लैट लेने वाले आवंटी पात्रता के आधार पर वित्तीय संस्थाओं से ऋण हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस बाबत् विकासकर्ता कम्पनी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/ त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किये जायेंगे।
  2. आवंटी द्वारा ऋण की सुविधा प्राप्त नहीं करने की स्थिति में स्वयं से फ्लैट की संपूर्ण देय राशि विकासकर्ता कम्पनी द्वारा जारी मांग पत्र में वर्णित तिथि से पूर्व जमा करवानी होगी।
  3. बैंक की शर्तों के अनुसार अधिकतम 90 प्रतिशत ऋण मिल सकता है।
  4. आवेदन राशि का बैंकर चैक या डिमाण्ड ड्राफ़्ट VINKAS ESTATES PRIVATE LIMITED के नाम ही बनाया जाये।
  5. योजना से संबंधित किसी भी प्रकार से विवाद का न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।
  6. आवंटी फ्लैट के संबंध में भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित नियमों की पालना के लिए बाध्य होगा।
  7. EWS के लिए 3 लाख तथा LIG के लिए 6 लाख की वार्षिक आय अनिवार्य है।
  • वेबसाइट पर दिये गये ऑनलाइन फार्मके लिंक पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने प्रधान मंत्री आवास योजना का एक फार्म आयेगा।
  • इस फार्म में दी गई समस्त जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें एवं सब्मिट बटन पर क्लिक करें।
  • अब आपके द्वारा भरी गई जानकारी का विवरण आएगा, उसे चैक करके Pay Now पर क्लिक करें।
  • Pay Now पर करने के बाद आप अपना भुगतान Card, Bank, UPI, या Wallet किसी भी माध्यम से कर सकते है।
  • यदि आपका भुगतान हमारे पेमेंट गेटवे के माध्यम से सफलतापूर्वक पूरा नहीं हो पा रहा है, तो कृपया नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके UPI भुगतान करें और हमारे अधिकारी से ********** पर संपर्क करके अपने भुगतानकी पुष्टि करें।
  • आप डिमाण्ड ड्राफ़्ट एवं NEFT/RTGS के माध्यम से भुगतान करने के पश्चात एक प्रति नीचे दिए गए पते पर कूरियर अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट करें।Vinkas Estates Private Limited, Khasra No. 49/1 & 49/2, Mukundpura, Bhankrota, Ajmer Road, Jaipur, Rajasthan – 3020**
संदेश
आवेदन समाप्त
संदेश
आवेदन समाप्त

परियोजना स्थल

प्रमुख संस्थानों से दूरियां:

  • मेट्रो स्टेशन ( मानसरोवर )                        15 min
  • रेलवे स्टेशन                                            20 min
  • अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे                             30 min
  • स्कूल DPS.                                           05 min
  • बस स्टैंड (सिंधी कैंप)                               30 min
  • कॉलेज (RIET)                                      03 min
  • नजदीकी अस्पताल                                  05 min
  • रिंग रोड                                                 02 min
  • 300 फ़ीट मैन रोड वैशाली                       01 min

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